
राशन कार्ड
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राशन कार्ड बनवाने के लिए, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यहां पर सामान्य प्रक्रिया दी गई है:
- ऑनलाइन आवेदन:
- सबसे पहले खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपने राज्य का चयन करें।
- "अप्लाई फॉर राशन कार्ड" के विकल्प पर क्लिक करें।
- राशन कार्ड का फॉर्म खुलने के बाद जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत जैसी जानकारी भरें।
- अपनी वार्षिक आय के अनुसार राशन कार्ड का प्रकार चुनें।
- परिवार के सभी सदस्यों का नाम दर्ज करें।
- अंत में, सबमिट करें और प्रिंट आउट ले लें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- खाद्य विभाग या तहसील कार्यालय से राशन कार्ड आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- आवेदन पत्र को खाद्य विभाग या तहसील कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के सभी सदस्यों का मूल निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
पात्रता:
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक के पास पहले से राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें:
- खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- "राशन कार्ड" सेक्शन में जाएं और "Status Check" विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी रसीद पर दी गई जानकारी दर्ज करें।
- आपके कार्ड की स्थिति दिखाई देगी।
कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शुल्क देना होता है (5 रुपये से 45 रुपये तक)।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद, सत्यापन में लगभग 30 दिन लगते हैं।
यह भी ध्यान रखें कि राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया हर राज्य में थोड़ी अलग हो सकती है।