
वाहन पंजीकरण
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यह संदेश आपको सूचित करता है कि आपके वाहन (पंजीकरण संख्या CG08E7958) के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) डीलर स्थान पर भेज दी गई है। आपका ऑर्डर आईडी CGHSRP70737901-83E3-49 है।
आपको 28 जुलाई, 2025 को शाम 4:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच HSRP प्राप्त करने के लिए डीलर स्थान पर जाने के लिए कहा गया है।
यह संदेश Rosmerta Safety Systems Pvt. Ltd. की ओर से है, जो भारत में HSRP बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है।
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व्हीकल नंबर, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर या लाइसेंस प्लेट नंबर भी कहा जाता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो किसी वाहन को दिया जाता है। यह नंबर सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग वाहन को पहचानने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
व्हीकल नंबर में आमतौर पर अक्षर और अंक होते हैं, और यह वाहन के प्रकार, राज्य या क्षेत्र जहां वाहन पंजीकृत है, और एक यूनिक सीरियल नंबर के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
व्हीकल नंबर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:
- वाहन की पहचान करना
- वाहन के मालिक की पहचान करना
- वाहनों के डेटाबेस को बनाए रखना
- यातायात कानूनों को लागू करना
भारत में, व्हीकल नंबर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम व्हीकल नंबरों के प्रारूप और आवंटन के लिए नियम और विनियम स्थापित करता है।
अधिक जानकारी के लिए, आप निम्नलिखित वेबसाइटों पर जा सकते हैं: