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फटे पुराने नोट कहां से बदल के मिलेंगे?
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*_यहां बदले जाएंगे फटे, पुराने और रंगे हुए नोट_*
अगर आपके पास भी रंगा हुआ या फिर फटा हुआ नोट है तो आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं. कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. हालांकि अगर आपने नोटों को लेकर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका कोई भी नोट रद्दी हो सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 3 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था. जिसके मुताबिक -
▫अगर आपके पास मौजूद नोट मटमैला हो गया है या फिर फट गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारियां नजर आ रही हैं तो बैंक ऐसे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते.
▫कोई भी बैंक रंगे हुए नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है. इसके साथ ही RBI ने लोगों को हिदायत दी थी कि वे नोटों को गंदा न करें.
▫सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक ऐसे किसी भी नोट को स्वीकार न करें जो जानबूझकर फाड़ा गया हो. वैसे तो जानबूझकर फाड़े गए नोटों की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन अगर फटे नोटों को ध्यान से देखा जाए तो पता चल सकता है.
▫सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे भी नोट बदलने होंगे, जो दो हिस्सों में फट गए हैं, लेकिन नोटों पर जरूरी जानकारियां होनी चाहिए. बैंकों को उन नोटों को भी स्वीकार करना होगा, जो चिपकाए गए हों.
🚫 *_ये नोट नहीं हैं मान्य :_* सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी भी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा हो तो वह नोट अस्वीकार्य होगा. उसे कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. इसका मतलब है कि ऐसे नोट देश का कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा. ये पूरी तरह से रद्दी बन जाएंगे, फिर चाहे उनकी वैल्यू कितनी ही ज्यादा क्यों न हो.

अगर आपके पास भी रंगा हुआ या फिर फटा हुआ नोट है तो आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं. कोई भी बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है. हालांकि अगर आपने नोटों को लेकर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका कोई भी नोट रद्दी हो सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 3 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था. जिसके मुताबिक -
▫अगर आपके पास मौजूद नोट मटमैला हो गया है या फिर फट गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारियां नजर आ रही हैं तो बैंक ऐसे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते.
▫कोई भी बैंक रंगे हुए नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है. इसके साथ ही RBI ने लोगों को हिदायत दी थी कि वे नोटों को गंदा न करें.
▫सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक ऐसे किसी भी नोट को स्वीकार न करें जो जानबूझकर फाड़ा गया हो. वैसे तो जानबूझकर फाड़े गए नोटों की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन अगर फटे नोटों को ध्यान से देखा जाए तो पता चल सकता है.
▫सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे भी नोट बदलने होंगे, जो दो हिस्सों में फट गए हैं, लेकिन नोटों पर जरूरी जानकारियां होनी चाहिए. बैंकों को उन नोटों को भी स्वीकार करना होगा, जो चिपकाए गए हों.
🚫 *_ये नोट नहीं हैं मान्य :_* सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी भी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा हो तो वह नोट अस्वीकार्य होगा. उसे कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा. आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. इसका मतलब है कि ऐसे नोट देश का कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा. ये पूरी तरह से रद्दी बन जाएंगे, फिर चाहे उनकी वैल्यू कितनी ही ज्यादा क्यों न हो.

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फटे पुराने नोट बदलने के लिए आप निम्नलिखित जगहों पर जा सकते हैं:
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बैंक:
- लगभग सभी बैंक फटे और पुराने नोट बदलने की सुविधा प्रदान करते हैं। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI):
- भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में भी यह सुविधा उपलब्ध होती है। आप वहां जाकर भी अपने नोट बदल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट
नोट बदलने से पहले, यह सुनिश्चित कर लें कि नोट के कुछ भाग जैसे सीरियल नंबर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण भाग सुरक्षित हों।