अपील क्या है? काल्पनिक तथ्यों के आधार पर अपील का प्रारूप बताइए।
अपील एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें एक अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाती है। अपील का उद्देश्य निचली अदालत के फैसले में हुई कानूनी गलतियों को सुधारना होता है। अपीलकर्ता (अपील करने वाला) यह तर्क देता है कि निचली अदालत ने कानून की गलत व्याख्या की है या तथ्यों का गलत मूल्यांकन किया है, जिसके कारण गलत निर्णय हुआ है।
अपील का प्रारूप (काल्पनिक तथ्यों पर आधारित):
उच्च न्यायालय, दिल्ली
आपराधिक अपील संख्या: 2023/123
राम कुमार बनाम दिल्ली राज्य
राम कुमार, पुत्र श्याम कुमार, निवासी: 123, विकासपुरी, दिल्ली - अपीलकर्ता
बनाम
दिल्ली राज्य - प्रतिवादी
अपीलकर्ता की ओर से दायर अपील
माननीय न्यायाधीश महोदय,
अपीलकर्ता निम्नलिखित आधारों पर इस माननीय न्यायालय में अपील करने के लिए विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता है:
- यह कि अपीलकर्ता को सत्र न्यायालय, दिल्ली द्वारा दिनांक 15 मई, 2023 के निर्णय और आदेश के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो कानून और तथ्यों के विपरीत है।
- यह कि निचली अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया।
- यह कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं था, और निचली अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर अत्यधिक भरोसा किया।
- यह कि निचली अदालत ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के साक्ष्यों को नजरअंदाज कर दिया, जिसमें यह साबित होता है कि घटना के समय अपीलकर्ता घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।
- यह कि निचली अदालत ने कानून की गलत व्याख्या की और अपीलकर्ता को गलत तरीके से दोषी ठहराया।
प्रार्थना
उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय, दिल्ली के दिनांक 15 मई, 2023 के निर्णय और आदेश को रद्द किया जाए और अपीलकर्ता को बरी किया जाए।
अपीलकर्ता,
राम कुमार
अधिवक्ता के माध्यम से
(अधिवक्ता का नाम और पता)
स्थान: दिल्ली
दिनांक: 20 मई, 2023