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मृत्यु होने पर कितने दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है?

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मृत्यु होने पर कितने दिन बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है?

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मृत्यु होने के बाद, मृत्यु प्रमाण पत्र आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के भीतर बन जाता है। यह समय अलग-अलग राज्यों और शहरों में भिन्न हो सकता है, क्योंकि यह स्थानीय नगर पालिका या पंचायत कार्यालय की कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है।

आमतौर पर, मृत्यु के 21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहिए। कुछ जगहों पर, यह समय सीमा 30 दिन भी हो सकती है। आवेदन करने के बाद, प्रमाण पत्र जारी होने में कुछ और दिन लग सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए, आप अपने स्थानीय नगर पालिका या पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

उत्तर लिखा · 16/6/2025
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मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) एक ऐसा सरकारी दस्तावेज़  है, जो यह साबित करता है कि अब ये व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। जब किसी की मृत्यु होती है, तो उसके 7 से 21 दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी होता है। यह काम आप के क्षेत्र नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत के Office में किया जाता है। मृत्यु की जानकारी या तो अस्पताल से या उसके घर वालों के द्वारा दी जाती है। इसके बाद एक फॉर्म भरकर जरूरी कागज़ों के साथ आवेदन करना होता है।अब तो ये काम  ऑनलाइन भी हो रहा है, जिससे घर बैठे आवेदन किया जा सकता है अपने आस पास CSC सर्विस सी Centor में किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बहुत काम आता है — जैसे बीमा क्लेम, बैंक खाते को बंद कराने, पेंशन रुकवाने, संपत्ति के कागज़ तैयार कराने आदि में। अगर समय पर आवेदन नहीं किया जाए तो लेट फीस या जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए इसे जल्दी बनवाना जरूरी है।
इसके लिए क्या क्या Document लगता है अगर जानना चाहते हैं तो आप comment करे


उत्तर लिखा · 17/6/2025
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