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तक्रार

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  • 📑 _ *व्हाट्सअप्प में अश्लील, धमकी भरे संदेश दिखाई देते हैं?, सीधे दूरसंचार शिकायत विभाग* _
📲 _अब आपके पास अनधिकृत और आपत्तिजनक संदेशों के खिलाफ सीधे दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत किया जाएगा। आपकी शिकायत दर्ज करने के बाद, आपका आवेदन आगे की कार्रवाई के लिए दूरसंचार प्रदाताओं और पुलिस को भेज दिया जाएगा।_

👨🏻💻 _डायरेक्ट कम्युनिकेशन कंट्रोलर आशीष जोशी ने भी ट्विटर में कहा कि लोग अब व्हाट्स ऐप पर आपत्तिजनक मैसेज के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए मोबाइल नंबर और ccaddn-dot@nic.in पर पंजीकृत मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट लें। मेल करें।_

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🚨 _*सावधान! WhatsApp पर न करें भद्दे Message, होगी शिकायत*_

🎯 वॉट्सऐप पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने वाले के खिलाफ अब आप दूरसंचार विभाग (DoT) से शिकायत कर सकते हैं.

👉 इसके लिए पीड़ित को मोबाइल नंबर के साथ मैसेज का स्क्रीनशॉट लेना होगा और फिर उसे दूरसंचार विभाग की हेल्पलाइन  ccaddn-dot@nic.in पर ई-मेल करना होगा.

💥 DoT ने 19 फरवरी को एक आदेश जारी किया था कि सभी नेटवर्क के लाइसेंस शर्तों में भी भद्दे, धमकी भरे संदेशों और अनाधिकृत कंटेंट पर पाबंदी लगाती हैं.

👍🏻 विभाग ने सभी टेलीकॉम सर्विसेज कंपनियों को ऐसे ग्राहकों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जो आपत्तिजनक मैसेज भेज रहे हैं.
मराठी में जानकारी

*सोशल मीडियावर,व्हाट्सअप्प वर धमकीचे मेसेज आल्यास तक्रार कोठे करावी?*

https://www.uttar.co/answer/5c6fd7a39b4ed1e77c3fbd6d
उत्तर लिखा · 22/2/2019
कर्म · 42125
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*_जॉब करने वाले जरूर पढ़ें ये खबर_*

*_Labour day Special_*

कानून के मुताबिक एक तय टाइम लिमिट में सैलरी से लेकर पीएफ देना तक जरूरी है. ऐसा नहीं होने पर आप संबंधित कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं.

 *_सैलरी न मिले तो क्या करें_*

> सबसे पहले ऐसे लॉयर जो इस तरह के मामले देखता हो, उनके जरिए इम्प्लॉयर को लीगल नोटिस भेज सकते हैं.

> फिर भी कंपनी सैलरी नहीं दे रही तो पुलिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं.

> ऐसा होन पर आप लेबर कमिशनर को इसकी शिकायत कर सकते हैं.

> यदि कमिशनर ऑफिस से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप कोर्ट जा सकते हैं. कोर्ट में आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 1947 के सेक्शन 33 (C) के तहत केस कर सकते हैं.

🏛 *_कैसे क्लेम कर सकते हैं_*

> यदि इम्प्लॉयर की तरफ से सैलरी रोकी गई है तो इम्प्लॉई खुद या अथॉराइज्ड पर्सन के जरिए मनी के लिए क्लेम कर सकता है.

> यदि इम्प्लॉई की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल वारिस लेबर कोर्ट में जा सकते हैं.

> यदि कोर्ट संतुष्ट होता है तो कंपनी को तय अमाउंट देने के लिए निर्देशित कर सकता है.

⚖ *_इम्प्लॉई कम्पनसेशन एक्ट होता है लागू_*

> इम्प्लॉई कम्पनसेशन एक्ट के तहत अब मजदूर से लेकर क्लर्क तक आते हैं. यदि कंपनी बिना किसी कारण से छंटनी करती है तो इम्प्लॉई लेबर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं.

> ग्रेजुएटी नहीं मिल रही तो एडिशनल लेबर कमिशनर के ऑफिस में इसकी शिकायत कर सकते हैं. वहीं अगर दिया पीएफ रोका जा रहा है तो पीएफ कमिशनर को इसकी शिकायत करनी होगी.

> यदि किसी इम्प्लॉई का पद क्लर्क से ज्यादा लेवल का है तो वो सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में केस कर सकता है.

उत्तर लिखा · 27/6/2018
कर्म · 42125