
मतदान
भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
भारतीय संविधान के अनुसार, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जो अन्यथा अयोग्य नहीं है, उसे मतदान करने का अधिकार है।
अधिक जानकारी के लिए, आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं:
एक निर्वाचक के तौर पर यदि आप विकलांग हैं और मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते, तो भारत में चुनाव आयोग आपको कुछ विकल्प प्रदान करता है जिससे आप वोट कर सकते हैं:
- डाक मतपत्र (Postal Ballot):
- विकलांग व्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध है।
- आपको चुनाव की घोषणा के बाद डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा।
- चुनाव आयोग आपके घर पर एक अधिकारी को भेजेगा जो आपकी गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए आपका वोट दर्ज कराएगा।
- घर से मतदान (Voting from Home):
- कुछ राज्यों में, चुनाव आयोग ने विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की है।
- इसके लिए आपको चुनाव की घोषणा के बाद आवेदन करना होगा।
- चुनाव अधिकारी आपके घर आकर आपका वोट लेंगे।
- सहायक (Assistant):
- यदि आप स्वयं वोट देने में असमर्थ हैं, तो आप एक सहायक की मदद ले सकते हैं।
- सहायक आपकी पसंद का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सिवाय चुनाव अधिकारी के।
- सहायक को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह आपकी गोपनीयता बनाए रखेगा।
अधिक जानकारी के लिए, आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं: https://eci.gov.in/
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सही जानकारी मिले, अपने राज्य के चुनाव आयोग से भी संपर्क करें।
डाक मतदान को "परोक्षी मतदान" के नाम से भी जाना जाता है।
इसे अंग्रेजी में "absentee voting" कहते हैं।
यह उन मतदाताओं के लिए एक विकल्प होता है जो किसी कारणवश मतदान केंद्र पर जाकर वोट नहीं डाल सकते।
अधिक जानकारी के लिए, आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं: https://eci.gov.in/
मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि आप क्या पूछ रहे हैं। क्या आप कृपया अपने प्रश्न को फिर से व्यक्त कर सकते हैं?
भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित सदस्य मतदान करते हैं:
- राज्य सभा के सदस्य: राज्य सभा के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं।
- लोक सभा के सदस्य: लोक सभा के सभी सदस्य, जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य मतदान नहीं करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए, आप भारत के संविधान या चुनाव आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं।
यहाँ एक उपयोगी लिंक है:
भारतीय निर्वाचन आयोगभारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
यह नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में निर्धारित है।
पहले, मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
अधिक जानकारी के लिए, आप भारत के निर्वाचन आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं: