मतदान
मैं एक निर्वाचक और विकलांग व्यक्ति हूं और मैं मतदान केंद्र पर नहीं आ पा रहा हूं। मैं कैसे वोट कर सकता हूं?
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मैं एक निर्वाचक और विकलांग व्यक्ति हूं और मैं मतदान केंद्र पर नहीं आ पा रहा हूं। मैं कैसे वोट कर सकता हूं?
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एक निर्वाचक के तौर पर यदि आप विकलांग हैं और मतदान केंद्र पर नहीं आ सकते, तो भारत में चुनाव आयोग आपको कुछ विकल्प प्रदान करता है जिससे आप वोट कर सकते हैं:
- डाक मतपत्र (Postal Ballot):
- विकलांग व्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध है।
- आपको चुनाव की घोषणा के बाद डाक मतपत्र के लिए आवेदन करना होगा।
- चुनाव आयोग आपके घर पर एक अधिकारी को भेजेगा जो आपकी गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए आपका वोट दर्ज कराएगा।
- घर से मतदान (Voting from Home):
- कुछ राज्यों में, चुनाव आयोग ने विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की है।
- इसके लिए आपको चुनाव की घोषणा के बाद आवेदन करना होगा।
- चुनाव अधिकारी आपके घर आकर आपका वोट लेंगे।
- सहायक (Assistant):
- यदि आप स्वयं वोट देने में असमर्थ हैं, तो आप एक सहायक की मदद ले सकते हैं।
- सहायक आपकी पसंद का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सिवाय चुनाव अधिकारी के।
- सहायक को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह आपकी गोपनीयता बनाए रखेगा।
अधिक जानकारी के लिए, आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं: https://eci.gov.in/
यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको सही जानकारी मिले, अपने राज्य के चुनाव आयोग से भी संपर्क करें।