मतदान
वोटर कार्ड के बिना मतदान कैसे करें?
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वोटर कार्ड के बिना मतदान कैसे करें?
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💁♀ *बिना वोटर कार्ड ऐसे करें मतदान!*
👉 आज 2019 के रण का पहला चरण है. ऐसे में अगर आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी आज पहले चरण में वोटिंग है और अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तब भी आप वोट कर सकते हैं.
👉 लेकिन, सबसे पहले ऑनलाइन पता करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, अगर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप वोट नहीं डाल सकते हैं. लेकिन अगर लिस्ट में नाम है तो फिर लिस्ट को प्रिंट लेकर आप दूसरे आईडी प्रूव को बूथ पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं.
👉 अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो तो आप 11 अन्य पहचान पत्रों के आधार पर वोटिंग कर सकते हैं. इन 11 फोटो पहचान पत्रों में कोई भी एक होना जरूरी है -
●ड्राइविंग लाइसेंस
●पासपोर्ट
●राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी सर्विस आईडेंटिटी कार्ड
●पैन कार्ड
●आधार कार्ड
●बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया गया पासबुक
●मनरेगा जॉब कार्ड
●श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
●राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दस्तावेज
●पैंशन संबंधि दस्तावेज
●वोटर आई कार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप हैं.
👉 *ऐसे वोटर लिस्ट में खोजें अपना नाम*
सबसे पहले https://www.nvsp.in लिंक ओपन करें. बायीं तरफ (Search Your Name in Electoral Roll) पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप यहां से अपने नाम को वोटर लिस्ट में दो तरीके से चेक कर सकते हैं. आप अपनी डिटेल को दिए गए कॉलम में भरकर या निर्वाचन कार्ड (EPIC) नंबर के जरिए जानकारी ले सकते हैं. यह EPIC नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है.
👉 *EPIC नंबर नहीं है तो...*
सबसे पहले NSVP (https://www.nvsp.in/ पर जाएं. फिर सर्च और डिटेल कॉलम पर क्लिक करें. यहां अपनी डिटेल भरें. इसके बाद कैपचा कोड को भरें और सर्च पर क्लिक करें. अगर आपको सर्च बटन के नीचे अपना रिजल्ट दिखता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है.
👉 आज 2019 के रण का पहला चरण है. ऐसे में अगर आपके निर्वाचन क्षेत्र में भी आज पहले चरण में वोटिंग है और अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तब भी आप वोट कर सकते हैं.
👉 लेकिन, सबसे पहले ऑनलाइन पता करें कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, अगर लिस्ट में नहीं है तो फिर आप वोट नहीं डाल सकते हैं. लेकिन अगर लिस्ट में नाम है तो फिर लिस्ट को प्रिंट लेकर आप दूसरे आईडी प्रूव को बूथ पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं.
👉 अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो तो आप 11 अन्य पहचान पत्रों के आधार पर वोटिंग कर सकते हैं. इन 11 फोटो पहचान पत्रों में कोई भी एक होना जरूरी है -
●ड्राइविंग लाइसेंस
●पासपोर्ट
●राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जारी सर्विस आईडेंटिटी कार्ड
●पैन कार्ड
●आधार कार्ड
●बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया गया पासबुक
●मनरेगा जॉब कार्ड
●श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड
●राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के दस्तावेज
●पैंशन संबंधि दस्तावेज
●वोटर आई कार्ड और प्रमाणित फोटो वोटर स्लिप हैं.
👉 *ऐसे वोटर लिस्ट में खोजें अपना नाम*
सबसे पहले https://www.nvsp.in लिंक ओपन करें. बायीं तरफ (Search Your Name in Electoral Roll) पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आप यहां से अपने नाम को वोटर लिस्ट में दो तरीके से चेक कर सकते हैं. आप अपनी डिटेल को दिए गए कॉलम में भरकर या निर्वाचन कार्ड (EPIC) नंबर के जरिए जानकारी ले सकते हैं. यह EPIC नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर लिखा होता है.
👉 *EPIC नंबर नहीं है तो...*
सबसे पहले NSVP (https://www.nvsp.in/ पर जाएं. फिर सर्च और डिटेल कॉलम पर क्लिक करें. यहां अपनी डिटेल भरें. इसके बाद कैपचा कोड को भरें और सर्च पर क्लिक करें. अगर आपको सर्च बटन के नीचे अपना रिजल्ट दिखता है तो आपका नाम वोटर लिस्ट में है.
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भारत में, वोटर कार्ड के बिना भी मतदान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होता है। यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो आप निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग करके मतदान कर सकते हैं:
- आधार कार्ड: आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान प्रमाण है और इसका उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।
- ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस भी एक वैध पहचान प्रमाण है।
- पासपोर्ट: पासपोर्ट भी पहचान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- पैन कार्ड: पैन कार्ड भी एक विकल्प है।
- सरकारी पहचान पत्र: राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र।
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज: फोटो के साथ पेंशन कार्ड भी मान्य है।
- मनरेगा जॉब कार्ड: मनरेगा जॉब कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकार्य है।
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड: श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
- बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक: फोटो के साथ बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक।
ध्यान रखें कि मतदान केंद्र पर आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
अधिक जानकारी के लिए, आप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं: भारत निर्वाचन आयोग