
विधवा पेंशन
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28 जून 2025 को, विधवा पेंशन की राशि विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें आप किस राज्य में रहती हैं और उस राज्य सरकार की नीतियां क्या हैं। कई राज्य सरकारें विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
विधवा पेंशन योजनाओं के बारे में कुछ मुख्य बातें यहां दी गई हैं:
पेंशन राशि:
- उत्तर प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति माह ₹1000 प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- कुछ राज्यों में, विधवा पेंशन योजना के तहत ₹1,000 से ₹5,000 तक की मासिक आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यह राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है, और राज्य सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है।
- हरियाणा सरकार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराधार या निर्जन महिलाओं और विधवाओं को पेंशन प्रदान करती है, जो योजना के नियमों में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करती हैं।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत, 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को ₹300 प्रति माह और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की विधवाओं को ₹500 प्रति माह पेंशन मिलती है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार विधवा पेंशन योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की विधवाओं को प्रति माह ₹1,500 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- राजस्थान सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा और बुजुर्ग लोगों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बजट 2025-26 में, इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर ₹1250 कर दिया गया था।
- केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2025 से सभी पात्र पेंशनभोगियों को न्यूनतम ₹3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
पात्रता:
- आवेदक विधवा होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक भारतीय नागरिक होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए (यह सीमा अलग-अलग राज्यों में थोड़ी भिन्न हो सकती है)।
- आवेदक को संबंधित राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- बैंक पासबुक की कॉपी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- पता प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल)।
- आय प्रमाण पत्र।
आवेदन प्रक्रिया:
- आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, अपने राज्य की महिला कल्याण या समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, नजदीकी CSC केंद्र, ब्लॉक ऑफिस या तहसील में जाएं।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विधवा पेंशन योजनाओं से संबंधित नियम और विनियम समय-समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क करें ताकि आपको सबसे सटीक और अद्यतित जानकारी मिल सके।
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भारत में विधवा पेंशन योजना राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इसे बनाने की प्रक्रिया और नियम हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं। आमतौर पर, विधवा पेंशन बनाने के लिए निम्नलिखित विभागों या अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:
- ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- समाज कल्याण विभाग: हर राज्य में समाज कल्याण विभाग विधवा पेंशन योजना का संचालन करता है। इस विभाग से योजना के बारे में जानकारी और आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- जिला प्रशासन: जिला स्तर पर जिला प्रशासन भी विधवा पेंशन योजना में मदद कर सकता है।
विधवा पेंशन बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे:
- विधवा का आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए, अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएँ या अपने स्थानीय ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय से संपर्क करें।
यहाँ कुछ राज्यों के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइटें दी गई हैं:
- उत्तर प्रदेश: http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx
- दिल्ली: https://dsw.delhi.gov.in/