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विधवा पेंशन कौन बनाता है?
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भारत में विधवा पेंशन योजना राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है, इसलिए इसे बनाने की प्रक्रिया और नियम हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं। आमतौर पर, विधवा पेंशन बनाने के लिए निम्नलिखित विभागों या अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:
- ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड कार्यालय में विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- समाज कल्याण विभाग: हर राज्य में समाज कल्याण विभाग विधवा पेंशन योजना का संचालन करता है। इस विभाग से योजना के बारे में जानकारी और आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- जिला प्रशासन: जिला स्तर पर जिला प्रशासन भी विधवा पेंशन योजना में मदद कर सकता है।
विधवा पेंशन बनवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, जैसे:
- विधवा का आधार कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
अधिक जानकारी के लिए, अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाएँ या अपने स्थानीय ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय से संपर्क करें।
यहाँ कुछ राज्यों के समाज कल्याण विभाग की वेबसाइटें दी गई हैं:
- उत्तर प्रदेश: http://sspy-up.gov.in/IndexWIDOW.aspx
- दिल्ली: https://dsw.delhi.gov.in/
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विधवा पेंशन भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक आर्थिक सहायता है, जो उन महिलाओं को मिलती है जिनके हसबैंड का देहांत हो चुका हो और जिसकी आमदनी का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। यह पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है, और हर राज्य में इसके नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। इसका आवेदन आप अपने ग्राम पंचायत, नगर पालिका, या समाज कल्याण विभाग के जरिए से कर सकते है। आवेदन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र ज़रूरी हैं। पात्रता के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में राशि जमा होती है।