बँक
अगर अकाउंट से पैसे कटने के बाद भी पैसे नहीं मिले तो क्या करें?
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अगर अकाउंट से पैसे कटने के बाद भी पैसे नहीं मिले तो क्या करें?
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*अगर अकाउंट से कटने के बाद नहीं मिले एटीएम से पैसे, तो करें ये काम*
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अक्सर हम जब भी एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं. तो हमें अक्सर सर्वर और नेटवर्क जैसी प्रोब्लेम्स फेस करनी पड़ जाती है जिससे हमको काफी परेशानी होती हैं. जिसके साथ-साथ जब कभी भी हम अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो पैसे फँस जाते हैं और बाहर नहीं आते हैं. यहाँ तक कि पैसे निकालने का मैसेज भी आ जाता है लेकिन पैसे बाहर नहीं आते हैं.
_आइये आपको बताते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए…_
अगर कभी आप ऐसी किसी भी परेशानी में फंस गए हैं तो आपको सबसे पहले उस बैंक में मामले की शिकायत दर्ज करानी चाहिए. कई बार बैंक जाँच के बाद बैंक यूजर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. अगर आप शिकायत करने नहीं जाते है या बैंक पैसे से इंकार कर रहा है, तो ऐसे में आप इस बात की भी शिकायत भी कर सकते हैं.
उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने इसके बारे में जानकारी दी है. ऐसी स्थिति में खाताधारक उपभोक्ता विभाग के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 या 1800-11-4000 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट
https://consumerhelpline.gov.in/
पर जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है. 18 दिन के अंदर ग्राहक के अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा.
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अकाउंट से पैसे कटने पर शिकायत दर्ज करें

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_आइये आपको बताते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए…_
अगर कभी आप ऐसी किसी भी परेशानी में फंस गए हैं तो आपको सबसे पहले उस बैंक में मामले की शिकायत दर्ज करानी चाहिए. कई बार बैंक जाँच के बाद बैंक यूजर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं. अगर आप शिकायत करने नहीं जाते है या बैंक पैसे से इंकार कर रहा है, तो ऐसे में आप इस बात की भी शिकायत भी कर सकते हैं.
उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने इसके बारे में जानकारी दी है. ऐसी स्थिति में खाताधारक उपभोक्ता विभाग के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 या 1800-11-4000 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट
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अकाउंट से पैसे कटने पर शिकायत दर्ज करें

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अगर आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यहां कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं:
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तुरंत अपने बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता से संपर्क करें:जितनी जल्दी हो सके अपने बैंक या जिस भी पेमेंट सर्विस का आपने इस्तेमाल किया है, उनसे संपर्क करें। उन्हें ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी दें, जैसे कि तारीख, समय और कितनी राशि काटी गई।
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ट्रांजैक्शन डिटेल्स और प्रूफ तैयार रखें:अपने पास ट्रांजैक्शन के सारे डिटेल्स जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट स्लिप या स्क्रीनशॉट संभाल कर रखें। ये आपके दावे को साबित करने में मदद करेंगे।
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शिकायत दर्ज करें:अपने बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराएं। उनसे शिकायत नंबर या रेफरेंस नंबर जरूर लें ताकि आप अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकें।
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धैर्य रखें:बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को मामले की जांच करने में कुछ समय लग सकता है। जांच में कुछ दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें और उनसे संपर्क में रहें।
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से संपर्क करें:अगर बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिलता है, तो आप भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। RBI के पास बैंकिंग और पेमेंट संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग विभाग है।
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उपभोक्ता अदालत में शिकायत करें:अगर कहीं और से मदद नहीं मिलती, तो आप उपभोक्ता अदालत में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
ध्यान दें: ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय हमेशा सुरक्षित और विश्वसनीय पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करें।
यह सुनिश्चित करेगा कि आपके पास अपनी समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त जानकारी और सहायता है।