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भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित हैं?
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भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में निहित हैं, कोई एक विशेष अनुच्छेद नहीं है जो सभी शक्तियों को सूचीबद्ध करता हो। राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख करने वाले कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस प्रकार हैं:
- अनुच्छेद 53: संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। indiacode.nic.in
- अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति। indiacode.nic.in
- अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। indiacode.nic.in
- अनुच्छेद 123: राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। indiacode.nic.in
- अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति। indiacode.nic.in