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अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में जानकारी दीजिए?

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अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में जानकारी दीजिए?

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 *_अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना_*

*_Govt Scheme_*

अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने की योजना महाराष्ट्र में 1958 से ही चल रही है, शुरुआत में इस योजना का लाभ उन्हें मिलता था, जिसमें पति-पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति, जनजाति, भटकने वाली यायावर जाति का हो और दूसरा व्यक्ति सवर्ण हिंदू, लिंगायत जैन व सिख में से कोई एक हो. लेकिन, 2004 में इस योजना का दायरा बढ़ाकर अनुसूचित जाति, जनजाति, भटकने वाली यायावर जातियों के बीच होने वाले विवाहों को भी अंतरजातीय विवाह की मान्यता दी गई और ऐसे जोडों को 15 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया.

👉 2010 में प्रोत्साहन राशि 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई.

📍 *_आवश्यक डॉक्युमेंट्स?_*

* विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र I दोनों का जाति प्रमाणपत्र I स्कूल लिविंग प्रमाण पत्र (दोनों) I डोमिसाइल प्रमाण पत्र I आधार कार्ड / इलेक्शन कार्ड I राशन कार्ड I प्रतिज्ञालेख I पासपोर्ट साइज फोटो 4×6 size (दोनों) I दोनों का प्रतिज्ञालेख I दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सिफारिश पत्र (सरपंच /नगरसेवक/जि प सदस्य/सांसद/विधायक) I दोनों के सयुंक्त बैंक खाते का पासबुक I एप्लीकेशन

👉 अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद से संपर्क करें.
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उत्तर लिखा · 26/6/2018
कर्म · 42145
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अंतरजातीय विवाह योजना एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, सरकार उन जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अलग-अलग जातियों से संबंध रखते हैं और विवाह करते हैं।

योजना का उद्देश्य:
  • जातिवाद को कम करना
  • सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना
  • अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना
पात्रता मापदंड:
  • विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
  • जोड़े में से एक अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से।
  • विवाह पहली बार होना चाहिए।
  • दंपति को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा को पूरा करना होगा।
लाभ:

इस योजना के तहत, पात्र जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो राज्य सरकार के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकती है। यह सहायता राशि आमतौर पर नवविवाहित जोड़े को अपना जीवन शुरू करने में मदद करती है।

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन प्रक्रिया राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग या संबंधित विभाग के माध्यम से की जाती है। आवश्यक दस्तावेज और आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण

अधिक जानकारी के लिए, आप अपने राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए, दिल्ली सरकार की अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में जानकारी के लिए आप इस लिंक पर जा सकते हैं: http://scstwelfare.delhigovt.nic.in/content/incentive-scheme-inter-caste-marriage

उत्तर लिखा · 12/3/2025
कर्म · 1020

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