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संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया?
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भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन (Constitution of India) द्वारा जोड़ा गया था, जो 1976 में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग भाग IV-ए जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51ए के तहत 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। बाद में, 86वें संशोधन (Legislative Department, Ministry of Law and Justice) द्वारा 2002 में एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई।
- 42वां संशोधन: 1976 में हुआ।
- भाग IV-ए: जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 51ए: मौलिक कर्तव्य शामिल।
- 86वां संशोधन: 2002 में हुआ, 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।