भविष्य
भविष्य निधि से संबंधित प्रावधान?
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भविष्य निधि से संबंधित प्रावधान?
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भविष्य निधि (Provident Fund) एक बचत योजना है जो कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए धन जमा करने में मदद करती है। भारत में, भविष्य निधि से संबंधित मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO):
- यह भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संगठन है जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना का प्रबंधन करता है।
- EPFO का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- वेबसाइट: EPFO
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF):
- यह योजना कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर 12%) EPF में जमा किया जाता है, और नियोक्ता भी समान राशि का योगदान करता है।
- यह जमा राशि ब्याज अर्जित करती है, जो समय के साथ बढ़ती है।
EPF निकासी:
- EPF से कुछ शर्तों के तहत निकासी की अनुमति है, जैसे कि सेवानिवृत्ति, चिकित्सा आपातकाल, शिक्षा, या घर का निर्माण।
- सेवानिवृत्ति के बाद, कर्मचारी पूरी जमा राशि ब्याज सहित निकाल सकते हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS):
- EPF में नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है।
- यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करती है।
EPF नामांकन:
- कर्मचारियों को EPF खाते के लिए नामांकन करने की अनुमति है, ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके नामांकित व्यक्ति को जमा राशि मिल सके।
EPF ट्रांसफर:
- यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, तो वह अपने EPF खाते को नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर कर सकता है।
अन्य प्रावधान:
- कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि कंपनी का बंद होना, कर्मचारी EPF से जल्दी निकासी कर सकते हैं।
- EPF खाते में जमा राशि पर आयकर में छूट मिलती है।