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मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु होने के बाद कब तक बनाना ज़रूरी होता है?
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मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु होने के बाद जल्द से जल्द बनवा लेना चाहिए। आमतौर पर, मृत्यु के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है।
दिल्ली सरकार के अनुसार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार, मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि 21 दिनों के बाद पंजीकरण कराया जाता है, तो विलंब शुल्क देना पड़ सकता है।
- 21 दिनों के भीतर: नि:शुल्क
- 21 दिनों के बाद लेकिन 30 दिनों के भीतर: विलंब शुल्क
- 30 दिनों के बाद लेकिन एक वर्ष के भीतर: जिलाधिकारी से अनुमति के बाद
- एक वर्ष के बाद: मजिस्ट्रेट से आदेश के बाद
यह समय सीमा अलग-अलग राज्यों में थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर जल्द से जल्द पंजीकरण कराना ही उचित होता है।
अधिक जानकारी के लिए, आप अपने राज्य के स्थानीय नगर निगम या पंचायत कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
स्रोत: दिल्ली सरकार वेबसाइट