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छत्तीसगढ़ में मृत्यु होने के कितने दिन में मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है?
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छत्तीसगढ़ में, मृत्यु प्रमाण पत्र आमतौर पर मृत्यु होने के 21 दिनों के भीतर बन जाता है।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया:
- आवेदन: मृत्यु के बाद, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार को निर्धारित फॉर्म भरकर स्थानीय नगर पालिका या ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है।
- आवश्यक दस्तावेज: आवेदन के साथ, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं।
- सत्यापन: जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
- प्रमाण पत्र जारी करना: सत्यापन के बाद, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
अधिक जानकारी के लिए, आप छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय नगर पालिका/ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।
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